EWS CERTIFICATE

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की पात्रता और दिशानिर्देश

यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है! यहाँ हम EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता और दिशानिर्देश विस्तार से समझाएंगे।




1. कौन कर सकता है आवेदन?

✔ वे व्यक्ति जो SC, ST या OBC के तहत आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते।
✔ जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8 लाख से कम हो।
✔ आय में वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली समस्त आय शामिल होगी।
✔ आय की गणना आवेदन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की जाएगी।


🚫 2. कौन EWS श्रेणी में नहीं आएगा?

अगर आपके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति है, तो आप EWS श्रेणी के लिए पात्र नहीं होंगे: 🔹 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि
🔹 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा आवासीय फ्लैट
🔹 100 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट (म्यूनिसिपल क्षेत्र में)
🔹 200 वर्ग गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट (गैर-म्यूनिसिपल क्षेत्र में)

💡 ध्यान दें: यदि परिवार के पास अलग-अलग स्थानों पर संपत्ति है, तो उन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा और फिर पात्रता तय होगी।


👨‍👩‍👧‍👦 3. परिवार की परिभाषा क्या है?

EWS प्रमाण पत्र के लिए "परिवार" में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: ✅ आवेदन करने वाला व्यक्ति।
उसके माता-पिता।
18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन।
व्यक्ति का जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।


🌐 4. अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

अधिक प्रामाणिक और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।


🔎 निष्कर्ष:

EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करें और सही जानकारी प्रदान करें। किसी भी गलत जानकारी के कारण प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।


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💬 अगर आपके कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं! 😊

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